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टैक्स बढ़ाने के लिए नए बने घरों की जांच करेगा निगम

रांची| रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने आैर ट्रेड लाइसेंस फीस की वसूली के लिए िनगम नया तरीका अपनाएगा। टैक्स बढ़ाने के लिए सभी वार्डों में नए बने घरों की जांच होगी। जिन घरों में पहले तल्ले के बाद दूसरे या तीसरे तल्ले का निर्माण हो रहा है या कर लिया गया है, ऐसे घरों की मापी की जाएगी। वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स का आकलन कर वसूली की जाएगी। वहीं बड़े बकायेदारों पर अब सख्ती की जाएगी। उनको पहले नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद उनके घरों पर नोटिस चस्पां किया जाएगा। िफर भी वे टैक्स नहीं देते हैं तो संबंधित घर आैर प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा।

पड़ोसी का घर तुड़वाने गए थे, हाईकोर्ट ने उसके घर की ही जांच का दे दिया आदेश |

कोर्ट ने कहा- जांचें कि नक्शा पास है या नहीं, मापी भी कराएं

पड़ोसी के घर को अवैध बताकर उसे तुड़वाने का आग्रह करना हिंदपीढ़ी के सचिन टोप्पो को महंगा पड़ा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के घर की ही जांच कराने का निर्देश ​दे दिया। इस याचिका पर शनिवार को जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि घर किसी भी व्यक्ति की जरूरत और सपना होता है।

लोग कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे जमा करते हैं। फिर ​छोटा सा घर बनाते हैं। ऐसे में किसी का उनके घर को तुड़वाने का आग्रह करने के ​पीछे का कारण जानना जरूरी है। आखिर कोई क्यों किसी का घर तुड़वाने का आग्रह कर रहा है। कोर्ट ने रांची नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि पहले शिकायतकर्ता के घर की ही जांच करें। देखें कि उनका घर सही तरीके से बना है या नहीं। उनके घर का नक्शा पास है या नहीं। शिकायतकर्ता के घर की मापी भी कराएं। फिर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब छह अगस्त को होगी।

गौरतलब है कि सचिन टोप्पो के घर के बगल में एक घर का निर्माण हो रहा है। इसके खिलाफ टोप्पो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल ​की है। इसमें कहा है कि पड़ोसी अवैध तरीके से घर का निर्माण कर रहा है। इस निर्माण पर रोक लगाई जाए और इसे तोड़ा जाए। ​नगर निगम में अवैध निर्माण का केस भी दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि अवैध तरीके से घर बनाने वालों में कानून का डर हो। लेकिन शिकायतकर्ता की यह दलील ही उल्टी पड़ गई।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/they-had-gone-to-demolish-their-neighbours-house-the-high-court-ordered-an-investigation-of-his-house-itself-135589237.html

हरमू, अरगोड़ा व बरियातू में आवासीय प्लॉट पर व्यापार करनेवालों का रद्द होगा आवंटन

420 आवंटियों की सूची तैयार, बोर्ड देगा अंतिम नोटिस, 7 दिनों में रखना होगा पक्ष |

रांची में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए जमीन लेकर व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हरमू, अरगोड़ा और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में ऐसे आवंटियों को चिह्नित किया गया है, जिनके घरों का व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है।

कहीं दुकानें खुल गई हैं तो कहीं शो-रूम तो कहीं विभिन्न कार्यालय। अब ऐसे आवंटियों का आवंटन रद्द होगा। आवास बोर्ड ने तीनों कॉलोनियों में 420 प्लॉट की सूची तैयार की है, जिनका आवंटन आवासीय उद्देश्य से किया गया था। पूर्व में बोर्ड द्वारा आवंटियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब बोर्ड द्वारा सभी 420 आवंटियों को अंतिम नोटिस दी जाएगी। उनको एक सप्ताह में पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा। पक्ष नहीं रखने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए सभी का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो कॉलोनियों में हड़कंप मच जाएगा। क्योंकि, अधिकतर भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। सभी को घर खाली कराना पड़ेगा, नहीं तो जमीन का आवंटन रद्द होगा।

नियम तोड़ने वालों का आवंटन होगा रद्द

कई बड़ी कंपनियों के कार्यालय भी चल रहे, अधिकतर लोगों ने बोर्ड से नहीं ली अनुमति

रोड के दोनों ओर दुकान और व्यवसायिक कार्यालय हैं।

आवासीय जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों की सूची में कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। कई दलों के कार्यालय भी चल रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी संचालित हो रहे। इसके लिए बोर्ड से स्वीकृति भी नहीं ली गई है। कई अधिकारियों को आवंटित प्लॉट पर भी बोर्ड की नजर है।

बोर्ड कार्रवाई करता है तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट से मिल सकती है राहत: आवास बोर्ड आवंटन रद्द करने की कार्रवाई करता है तो आवंटियों के पास आवास बोर्ड ट्रिब्यूनल और विभिन्न न्यायालयों में जाने का मौका है। लेकिन यहां मामला जाने पर लंबे समय तक सुनवाई होती है। ऐसे में आवंटन रद्द होने में लंबा समय लग सकता है।

घर में खोल दिया होटल, शो रूम और कोचिंग, बोर्ड को नहीं दी सूचना

हरमू, अरगोड़ा और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में अधिकतर घरों का व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है। कई घरों को इस तरह बनाया गया है कि उसका इस्तेमाल होटल के रूप में भी किया जा सके। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में ऐसे 15 प्लॉट चिह्नित किए गए हैं, जो आवासीय प्रकृति की हैं। लेकिन उक्त प्लॉट पर होटल- रेस्टोरेंट बना लिया गया है। 205 से अधिक प्लॉट ऐसे हैं, जिन पर विभिन्न कंपनियों के शो-रूम, दुकान या गोदाम चल रहे हैं। करीब 200 प्लॉट ऐसे हैं, जिन पर छोटा-मोटा कारोबार, स्कूल- कोचिंग संस्थान, विभिन्न निजी कंपनियों के कार्यालय सहित अन्य गतिविधियां चल रही हैं। लोगों ने बोर्ड को इसकी सूचना भी नहीं दी।

Reference : https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/news/allotment-of-businessmen-on-residential-plots-in-harmu-argora-and-bariatu-will-be-cancelled-135589205.html